• inner-page-banner

शुल्क

मुख पृष्ठ/ सूचना का अधिकार अधिनियम/ सूचना का अधिकार अधिनियम/ शुल्क

दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम के नियम 8 के अनुपालन में, 2001, निगम के कैशियर को उपरोक्त अधिनियम के तहत शुल्क स्वीकार करने के लिए "अधिकृत व्यक्ति" के रूप में नामित किया गया है और निम्नलिखित दरों पर रसीद जारी करता है और जारीकर्ता के खातों को भी बनाए रखेगा:

ए) आवेदन शुल्क: -

(i) रुपये पच्चीस प्रति आवेदन - डीआरटीआई

(ii) प्रति आवेदन दस रुपये - आरटीआई

बी)  अन्य फीस:-

क्र.सं.

जानकारी का विवरण रुपये में मूल्य/शुल्क
1. जहां कीमत प्रकाशन के रूप में जानकारी उपलब्ध है कीमत इतनी तय
2. मूल्य प्रकाशन के अलावा अन्य के लिए पांच रुपए प्रति पेज
3. दस्तावेजों का निरीक्षण पंद्रह रुपये प्रति 15 मिनट (या उसका अंश)


उपरोक्त उद्देश्य के लिए निगम का एक सूचना काउंटर निगम के रिसेप्शन पर स्थापित किया गया है और शुल्क के भुगतान पर आवेदकों को फॉर्म-ए प्रदान करना है। अधिकृत कर्मचारी (सहायक ग्रेड, जीए डिवीजन) सूचना की आपूर्ति के प्राप्त सभी आवेदनों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे और शुल्क लिया जाएगा।e charged.

Top