• inner-page-banner

कार्यप्रणाली

मुख पृष्ठ/ सूचना का अधिकार अधिनियम/ सूचना का अधिकार अधिनियम/ कार्यप्रणाली

दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 के तहत त्वरित सूचना की खरीद के लिए आंतरिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, निगम के सभी अधिकारियों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता हैः -

1. संबंधित अनुभाग / इकाई से संबंधित जानकारी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने के 7days के भीतर संबंधित प्रभारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

2. जो कोई भी अधिनियम के तहत जानकारी की आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया जा रहा है निर्दिष्ट समय के भीतर के लिए कहा जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या संवाद करने में विफल रहता है, एक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. इसी तरह, जहां आपूर्ति की गई जानकारी किसी विशेष सामग्री में गलत पाई जाती है, इसे आपूर्ति करने के लिए बाध्य व्यक्ति जानता है या इसे गलत मानने का उचित कारण है या इसे सच नहीं मानता है, सूचना की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
4. सक्षम प्राधिकरण को आगे प्रस्तुत करने के लिए जानकारी तैयार करते समय, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यूनतम चैनलों का उपयोग किया जाए ताकि देरी से बचा जा सके।

5. दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए और इसलिए किसी भी हिस्से की किसी भी चूक को गंभीरता से देखा जाएगा।

Top